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PINK CITY PRESS CLUB

Rules of Press Club

सदस्यता संबंधी नियम

  1. साधारण सदस्यता के लिए केवल संवाददाता, सम्पादक, छायाकार, कैमरामैन, कापी एडिटर/ डेस्क एडिटर और वीडियो एडिटर ही पात्र होंगे।

  1. साधारण सदस्यता के लिए तीन-तीन प्रस्तावकों और समर्थकों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसके साथ ही कार्यकारिणी के दो सदस्यों द्वारा अनुमोदन कराना आवष्यक होगा। नए सदस्य की क्लब की समस्त गतिविधियों के लिए प्रस्तावक और समर्थक  उत्तददायी होंगे।

  1. आवेदन पत्र के साथ दस रूपए के स्टाम्प पेपर पर पत्रकारिता की आजीविका का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना आवष्यक होगा।

  1. साधारण सदस्यता के लिए कम से कम तीन वर्ष का पत्रकारिता अनुभव प्रमाण-पत्र केवल प्रधान संपादक, स्थानीय संपादक, ब्यूरोचीफ अथवा चीफ रिपोर्टर द्वारा जारी होना जरूरी है। अन्य किसी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

  1. साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र अथवा पत्रिका से केवल एक ही व्यक्ति को सदस्यता दी जाएगी। यह सदस्यता केवल प्रधान संपादक अथवा संपादक को ही दी जाएगी।

  1. साधारण सदस्यता के लिए आवेदनकर्ता को स्नातक होना जरूरी हैं। छायाकार और कैमरामैन के लिए 10+2  उच्च माध्यमिक के साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 23 साल होना अनिवार्य हैं।

  1. स्वतंत्र पत्रकार के लिए एक साल में कम से कम 12 लेख किसी भी नियमित  समाचार पत्र में प्रकाषित होना जरूरी है। आवेदन पत्र के साथ लेखों की कापी संलग्न करना आवष्यक है।

  1. सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, व्यावसायिक और राजनैतिक दलों से जुड़े पत्र-पत्रिकाओं के व्यक्तियों को साधारण सदस्यता नही दी जाएगी।

  1. आवेदन पत्र के साथ आवेदनकर्ता को स्थायी निवास और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।

  1. छानबीन समिति और प्रबन्ध कार्यकारिणी के निर्णय के बाद ही साधारण सदस्यता दी जाएगी। पहले एक साल के लिए अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाएगी। एक साल बाद ही अस्थाई सदस्यता को स्थायी किया जाएगा।  अस्थायी सदस्य मतदान करने अथवा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे।

  1. अपूर्ण आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

  1. हर वर्ष सदस्यता 31 दिसम्बर तक ही दी जायेगी। नयी सदस्यता को साधारण सभा की बैठक में पारित कराना अनिवार्य होगा।

  1. सदस्यता देने अथवा नहीं देने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध कार्यकारिणी को होगा।

 

चुनाव संबंधी नियम

 

  1. मतदाता सूची का प्रकाषन चुनाव तिथि से दस दिन पूर्व करना होगा अर्थात् हर हालत में 20 मार्च तक मतदाता सूची का प्रकाषन करना अनिवार्य होगा।

  1. इसके बाद सदस्यों से दो दिन में आपत्ति मांगकर उनका निस्तारण कर सात दिन पूर्व अंतिम मतदाता सूची प्रकाषित करनी होगी।

  1. नामांकन, जांच व नाम वापसी की पूरी प्रक्रिया पहले दिन ही करनी होगी।

  1. दूसरे दिन साधारण सभा में मतदान होगा।

  1. एक व्यक्ति दो से ज्यादा पदो के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगा। यानि कि एक व्यक्ति दो पदों के लिए नामांकन पत्र भर सकेगा किन्तु चुनाव एक ही पद पर लड़ सकेगा।

  1. हर वर्ष प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव 31 मार्च तक कराना होगा। तयषुदा तारीख पर चुनाव नहीं कराये जाते है तो कार्यकारिणी स्वतः ही भंग हो जाएगी। अगर किसी कारणवष यह संभव नहीं हो पा रहा हो तो इसके लिए साधारण सभा की बेैठक आयोजित कर अनुमति लेना आवष्यक होगा।

  1. प्रेस क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष का ही होगा।

  1. अध्यक्ष एवं महासचिव पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 वर्ष और उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के लिए कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता अनिवार्य है। प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के लिए कम से कम दो वर्ष की सदस्यता अनिवार्य है।

  1. चुनाव लड़न वाले सदस्य को अमानता राषि अवष्य जमा करानी होगी।

  1. पदाधिकारी पद के लिए 1100/-रूपए और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 500/-रूपए निर्धारित किए गए है। किसी भी सदस्य की चुनाव में मतदान के 10 प्रतिषत मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत जप्त होती है तो उसे अमानता राषि नहीं लौटाई जाएगी।

  1. चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याषी बैनर, पम्पलेट ,होर्डिंग,पर्चियां और किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

  1. सभी पदो पर चुनाव लडने वाले प्रत्यशियो को पांच-पांच समर्थक और पस्तवक के हस्‍थाक्षर कराना आवश्यक होगा।

  1. कोई भी पदाधिकारी एक पद पर लगातार दो साल से ज्यादा नही रहेगा तीसरी बार के लिए उसे एक साल का गैप देना होगा, लेकिन एक ही पद पर तीन बार से ज्यादा नही रहेगा। यह नियम पूर्व के पदाधिकारियो पर भी लागू होगा।